कोरोना पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश


✓ राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से कराना होगा पालन।
✓ सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा
 जिले की  administration ko केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराना होगा।
✓ अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद से पाबंदी लगा सकती है राज्य सरकार।
✓ सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी ।
✓ इन जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही को रोकना होगा। सिर्फ मेडिकल जरूरतों और जरूरी चीजों के लिए छूट दी जाएगी।
✓ सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले की पहचान करेगी।
✓ प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाए, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाए और क्वारंटाइन किया जाए ।
✓ संक्रमित व्यक्ति का इलाज तुरंत शुरू किया जाए।
✓ आई एल आई और एस ए आर आई केस को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके संपर्क में रहे।
✓ पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन करने के लिए लोकल डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।

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